मटन विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध
रायपुर, 25 जनवरी 2024: नगर पालिका निगम रायपुर ने गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2024) और महात्मा गाँधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी 2024) के दिनों में मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, रायपुर में स्थित पशुवध गृह और सभी मांस बिक्री दुकानें इन दिनों के लिए बंद रहेंगी।
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के अनुसार, रायपुर नगर पालिका निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस प्रतिबंध का पूरा पालन करने का आदेश दिया है। इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मांस बेचने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
30 जनवरी: शहीद दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस
रायपुर नगर पालिका निगम द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2024) और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी 2024) के दिनों में रायपुर के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में मांस बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। इसका मकसद नगरवासियों को इन महत्वपूर्ण दिनों में मांस उपभोग की अनुमति नहीं देना है।
निगम के आदेश का पालन
रायपुर नगर पालिका निगम के स्वास्थ्य विभाग के आदेश के साथ-साथ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भी निगम के अधिकारियों को सतत पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया है। किसी भी दुकान में मांस बिक्री का उल्लंघन होने पर त्वरित कार्रवाई होगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
30 जनवरी: शहीद दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस
30 जनवरी को देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे ‘शहीद दिवस’ कहा जाता है। इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। इस महत्वपूर्ण दिन के अवसर पर रायपुर नगर निगम ने मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है, ताकि लोग श्रद्धांजलि दे सकें और मांस उपभोग न करें।
छत्तीसगढ़ में कल ड्राई डे, मास मछली और शराब की दुकानें बंद रहेंगी, इसका आदेश रायपुर नगर निगम द्वारा जारी किया गया है।
नगरीय प्रशासन की अपील
नगरीय प्रशासन ने लोगों से यह अपील की है कि वे इन प्रतिबंधित दिनों में नगर पालिका के आदेश का पूरा पालन करें और मांस बिक्री से बचें। यह दिन राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिन हैं, और लोगों को इसे ध्यान में रखकर समर्पित रहना चाहिए।